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सपा सांसद लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज, गणेश प्रतिमा विसर्जन विवाद से जुड़ा है मामला

 Written By: Mangal Yadav
 Published : Sep 20, 2026 07:12 pm IST,  Updated : Sep 20, 2026 07:45 pm IST

संत कबीर नगर जनपद में गणेश प्रतिमा विसर्जन में हुए विवाद एक तरफ जहां सपा सांसद लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद अपने को छोटी जात का बताते हुए अपनी गाड़ी पर पथराव की बात की थी। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के विशाल ने उनके ऊपर sc/st में मुकदमा दर्ज करा दिया है।

सपा सांसद लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद - India TV Hindi
सपा सांसद लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद Image Source : REPORTER

संत कबीर नगर: समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ ​​पप्पू निषाद के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांसद पर मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। ये एफआईआर अनुसूचित जाति के विशाल की शिकायत पर दर्ज की गई है। 

सांसद पर लगा है ये आरोप

शिकायत के अनुसार, बखिरा थाना क्षेत्र के निवासी विशाल कुमार ने आरोप लगाया कि DJ रोके जाने के बाद अफरातफरी मच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद अपनी गाड़ी से मौके पर पहुंचे, जिससे उन्हें टक्कर लगी और वे गिरकर घायल हो गए। विशाल कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया, तो सांसद पप्पू निषाद, जिला पंचायत सदस्य विश्वकेतु यादव और उनके समर्थकों ने उनके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर बखिरा पुलिस ने शनिवार को निषाद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS की इन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान भी शामिल किए गए। 

पप्पू निषाद बोले- शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज कराने से किया इनकार

एफआईआर दर्ज होने के बाद लक्ष्मीकांत उर्फ ​​पप्पू निषाद ने बयान जारी कर कहा कि शिकायतकर्ता विशाल कुमार से उनकी बात हुई है। विशाल ने कोई भी शिकायत देने से इनकार किया है। उसका कहना है कि वह थाने और चौकी पर गया था और कहा है कि उसने सांसद के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी है। उसके नाम से जो भी शिकायत की गई है वह फर्जी है और उसे वापस लिया जाए। सांसद का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता घटना के दौरान वहां था ही नहीं। 

सपा सांसद ने भी दर्ज कराई है FIR

वहीं, सपा सांसद की शिकायत पर उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा क्रॉसिंग के पास हुई, जब गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बज रहे DJ को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद हो गया। इसके बाद मचे हंगामे में सांसद की गाड़ी फंस गई और पथराव के कारण उसकी खिड़की को नुकसान पहुंचा। निषाद ने शुक्रवार देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। शनिवार को पुलिस ने बखिरा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 110, 324(4) और 125 के तहत FIR दर्ज की।

शनिवार को निषाद की शिकायत पर दर्ज FIR में बखिरा पुलिस ने BNS की धारा 191(2) (घातक हथियार के साथ दंगा करना), धारा 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 324(4) (विशेष नुकसान या हानि पहुंचाने वाली गंभीर शरारत) और धारा 125 (चोट या गंभीर चोट पहुंचाकर जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य) लगाईं। पुलिस अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतों पर FIR दर्ज कर ली गई हैं और आगे की कार्रवाई से पहले आरोपों और घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच की जाएगी।

रिपोर्टः राज श्रीवास्तव

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